Monday, December 26, 2016

विदेशों में 'अजान' पर पाबंदी लग रही है, भारत में कब लगेगी..???

इजारायल देश में 'अजान' पर पाबंदी लग रही है, भारत में कब लगेगी..???

इजरायल में कानून-निर्माता एक ऐसा कानून पेश करने जा रहे हैं जिससे मस्जिदों के लाउडस्‍पीकर द्वारा अजान पर पाबंदी लग जाएगी। इस बिल के जरिए इजरायल और पूर्वी येरूशलम की सभी मस्जिदों में लाउडस्‍पीकर के प्रयोग पर रोक लगेगी। 

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द टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय दिन में पांच बार नमाज पढ़ता है, इस पर यहूदी नागरिकों ने शिकायत की है कि इससे शोर होता है और सुबह-सुबह उनकी नींद खराब हो जाती है।  इस बिल को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयहू का भी समर्थन मिला हुआ है, जिन्‍होंने यूरोप और मध्‍य-पूर्व के देशों में कई विधेयकों का हवाला दिया है, जो प्रार्थना के घंटों या आवाज पर नियंत्रण रखते हैं। वाशिंगटन पोस्‍ट की रिपोर्ट के अनुसार उन्‍होंने कहा, ”इजरायल धार्मिक स्‍वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, मगर उसे शोर से अपने नागरिकों को जरूर बचाना चाहिए।”

 दिन मे पांच बार की अजान से परेशान हैं लोग..!!!

इजरायल ऐसा देश है जो मुस्लिम देशों से घिरा है। यहां मुसलमानों में तनातनी रहती है। कानून बनाने वाले इजरायल में एक ऐसा कानून पेश करने जा रहे हैं जिससे वहां मस्जिदों के लाउडस्‍पीकर पर पाबंदी लग जाएगी। लोगों का कहना है कि अजान से लोगों की नींद में खलल पड़ता है और बहुत शोर होता है। इसलिए लाउडस्पीकर पर बैन होना चाहिए। इस बिल के पास होने पर इजरायल और ईस्ट येरूशलम की सभी मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर उतर जाएंगे।

लेकिन महाराष्ट्र में न्यायालय के आदेश देने के बाद भी मस्जिदों पर अभी भी लगे हैं लाऊड स्पीकर!!

कार्यवाही करने में सरकार असफल !!

न्यायालय के आदेश पर हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम पर कार्यवाही को तुरन्त अमल में लाने वाली राज्य सरकार मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर के मामलें में पिछले चार माह में सिर्फ एक ही मस्जिद पर कार्यवाही कर पाई ।

कौन सी मस्जिद पर उक्त कार्यवाही की गई है इसका लेखा जोखा भी राज्य सरकार के पास नहीं है । अपने आवेदन के जरिये अवैध लाउडस्पीकर की कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय से और समय की माँग करने वाली राज्य सरकार को न्यायालय ने जमकर फटकार लगाई है ।

आपको बता दें कि विभिन्न उत्सव के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण,नई मुम्बई परिसर के करीब 45 मस्जिदों और मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर के संदर्भ में करीब 18 याचिका उच्च न्यायालय में दायर हैं ।

न्यायालय ने चार माह पहले सभी प्रार्थनास्थलों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने का दम देते हुए मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर पर कार्यवाही करने का आदेश दिया था लेकिन राज्य सरकार उक्त कार्यवाही करने में असफल रही ।इसलिए कार्यवाही करने के लिए और आठ सप्ताह की मोहलत दिए जाने का निवेदन राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर किया था । इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगायी और सरकार को समय देने से इंकार कर दिया ।

आदेश दिए जाने के बाद पिछले चार महीनों में क्या कार्यवाही की गई ?
 पहले यह बताओ और बिना कार्यवाही किये ही और समय क्यों माँग रहे हो ?

इन शब्दों में न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई । आदेश के बाद तुरन्त कार्यवाही करो अन्यथा आदेश का उल्लघंन करने वाले अफसरों पर अवमानना की कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

ऐसी कड़ी चेतावनी भी न्यायालय ने सरकार को दी । 

जहाँ मुस्लिम बाहुल देश इसरायल में लाऊड स्पीकर पर बेन लग रही है वहीं यहाँ न्यायालय के आदेश होने के बाद भी सरकार रोक नही लगा रही है?

हिंदुओं के लिये तुरन्त कार्यवाही करने वाली सरकार मुसलमानों द्वारा रास्ते में नमाज पढ़ने पर कई इलाकों में ट्रैफिक जाम होने की समस्या से आम जनता की परेशानी को देखते हुए भी उस पर रोक नही लगा रही, बड़ा आश्चर्य है ।

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